नई दिल्ली, सितम्बर 7 -- उत्तर प्रदेश में नीट-यूजी काउंसलिंग 2025 के दौरान प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फीस को लेकर बड़ा अपडेट आया है। डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (DGME-UP) ने उम्मीदवारों को सूचित किया है कि प्राइवेट नॉन-माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजों की फीस फिलहाल कानूनी जांच के अधीन है और अंतिम फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से आएगा।हाईकोर्ट का आदेश 1 सितंबर को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्राइवेट कॉलेजों की ओर से दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई की। अदालत ने साफ कहा कि असिस्टेड और अनअसिस्टेड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फीस स्ट्रक्चर फिलहाल अस्थायी रहेगा और यह अंतिम आदेश के बाद ही तय होगा। याचिका दायर करने वाले कॉलेजों में हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वेंकटेश्वरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, प्रसाद इंस्टीट्यूट, कृष्णा मोहन...