नई दिल्ली, मई 3 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इंडोनेशिया में भारतीय वाणिज्य दूतावास को निर्देश दिया कि वह विदेश में मौत की सजा पाए तीन भारतीयों को इलाज के लिए पर्याप्त कानूनी सहायता मुहैया कराए। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने दोषी भारतीयों के जीवनसाथियों की याचिका पर नोटिस जारी किया है। पीठ ने विदेश मंत्रालय को मामले को राजनयिक स्तर पर आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। अधिकारियों से भारत में दोषियों एवं उनके परिवारों के बीच संचार की सुविधा प्रदान करने को भी कहा है। मालूम हो कि राजू मुथुकुमारन, सेल्वादुरई दिनाकरन एवं गोविंदसामी विमलकांधन को जुलाई 2024 में लीजेंड एक्वेरियस मालवाहक जहाज पर 106 किलोग्राम क्रिस्टल मेथ की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। तीनों तमिलनाडु के रहने वाले हैं। बताया जाता है कि उ...