नई दिल्ली, नवम्बर 19 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (आईएचएफएल) के खिलाफ 'संदिग्ध लेनदेन' के आरोपों की जांच करने में अनिच्छा के चलते सीबीआई और सेबी को फटकार लगाई। अदालत ने सीबीआई के निदेशक को मामले की जांच करने का आदेश देते हुए सेबी, एसएफआईओ और ईडी के साथ बैठक करने को भी कहा। आईएचएफएल को अब सम्मान कैपिटल लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने आईएचएफएल के कई अपराधों को एक साथ करने के लिए कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) की भी खिंचाई की। अदालत ने कहा कि सीबीआई निदेशक द्वारा सेबी, एसएफआईओ और ईडी के अधिकारियों के साथ की जाने वाली बैठक के लिए एमसीए द्वारा मामलों को बंद करने से कोई बाधा नहीं आएगी।

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