चन्दौसी, नवम्बर 7 -- 'इंडियन स्टेट' से जुड़े बयान मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए उनके खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले 28 अक्तूबर को दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी थी, जिसके बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। यह मामला हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता निवासी संभल ने 23 जनवरी 2025 को एमपी-एमएलए कोर्ट में वाद दाखिल कर आरोप लगाया था कि राहुल गांधी का बयान समाज में अस्थिरता और वैमनस्य फैलाने वाला है। उनका कहना था कि राहुल गांधी ने 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में कहा था कि हमारी लड़ाई भाजपा या आरएसएस से नहीं, बल्कि इंडियन स्टेट से है। उनका कहना है कि यह बयान देश के लोकतांत्रिक ढांचे और सरका...
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