जमशेदपुर, दिसम्बर 21 -- जमशेदपुर। इंडियन बैंक की जमशेदपुर शाखा से जुड़े करीब सात साल पुराने जालसाजी मामले में अभियुक्त सुनीत गौतम को अदालत से राहत मिल गई है। जिला एवं अतिरिक्त न्यायाधीश-II सह विशेष न्यायाधीश (साइबर अपराध) आनंद मणि त्रिपाठी की अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता गौरव पाठक और रणधीर मिश्रा ने प्रभावी पैरवी की। उल्लेखनीय है कि 6 अक्तूबर 2018 को सुनीत गौतम को इंडियन बैंक की बिष्टूपुर शाखा से आरटीजीएस के जरिए धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आरोप था कि वह विनय कुमार के नाम से बैंक पहुंचा था और 2 लाख 84 हजार रुपये का आरटीजीएस कराने का प्रयास कर रहा था। बैंक कर्मियों को उस पर संदेह हुआ और पूछताछ के दौरान वह भागने लगा। सूचना मिलने पर तत्कालीन सिटी...