नई दिल्ली, जनवरी 16 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। डीजीसीए ने शुक्रवार को बताया कि इंडिगो एयरलाइंस की तीन से पांच दिसंबर 2025 के बीच रद्द और देरी से चली उड़ानों से प्रभावित सभी यात्रियों का टिकट रिफंड पूरी तरह से उनके खाते में वापस कर दिया गया है। जिन यात्रियों की उड़ानें निर्धारित समय से 24 घंटे के भीतर रद्द की गई थीं, वे सभी नियमों के तहत मुआवजे के हकदार हैं। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कहा कि ऐसे यात्रियों को रिफंड के अतिरिक्त मुआवजा पाने के लिए क्लेम (दावा) करना होगा। डीजीसीए ने बताया है कि इंडिगो ने प्रभावित यात्रियों की मदद के लिए एक अतिरिक्त सुविधा भी दी है, जिसे जेस्चर ऑफ केयर कहा गया है। इसके तहत पांच हजार के दो ट्रैवल वाउचर दिए जाएंगे यानी कुल 10 हजार रुपये का वाउचर दिया जाएगा। वाउचर की वैधता 12 महीने होगी। यह सुविधा उन...