नई दिल्ली, दिसम्बर 8 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने उस याचिका को 10 दिसंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है, जिसमें इंडिगो संकट से प्रभावित यात्रियों को सहायता व टिकट के पैसे वापस करने के लिए केंद्र को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय एवं न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ के समक्ष सोमवार को याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया गया। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि उन्होंने इंडिगो संकट के मुद्दे पर एक जनहित याचिका दायर की है। उन्होंने कहा कि कई लोग फंसे हुए हैं। हवाई अड्डों पर जमीनी हालात अमानवीय हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि वह उम्मीद कर रहे हैं कि अदालत हवाई अड्डों पर फंसे लोगों के लिए इंडिगो व जमीनी स्तर पर सहायक कर्मचारियों को आदेश देगी। पैसे वापस करने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। हालांकि अदा...