नई दिल्ली, दिसम्बर 17 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को इंडिगो संकट में यात्रियों को मुआवजा देने संबंधी एक जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में केंद्र सरकार व इंडिगो एयरलाइन को उन सभी यात्रियों को टिकट की कीमत का चार गुना मुआवजा देने का निर्देश देने की मांग की गई थी, जिनके टिकट नवंबर व दिसंबर में नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (एफडीटीएल) लागू होने के बाद रद्द किए गए थे। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय एवं न्यायाधीश तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि उसने पहले ही एक अन्य जनहित याचिका में इस मुद्दे का संज्ञान लिया है। पीठ ने याचिकाकर्ता को लंबित याचिका में ही पक्षकार बनने की छूट दी है। पीठ ने कहा कि उन्हें कोई कारण नहीं दिखता कि यहां उठाए गए मुद्दों को पिछली याचिका में क्यों नहीं उठाया जा सक...