नई दिल्ली, दिसम्बर 15 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इंडिगो एयरलाइन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को दिल्ली हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। याचिका में इंडिगो की उड़ानों में लगातार हो रही देरी और बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द होने से जुड़े हालिया संकट पर उचित कार्रवाई के निर्देश देने की मांग की गई थी। देश के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने कहा कि यह मामला पहले से ही दिल्ली हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इस आधार पर पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय जाने का सुझाव दिया। पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट से भी कहा कि वह इंडिगो संकट से संबंधित लंबित कार्यवाही में याचिकाकर्ता को शामिल होने की अनुमति दे। आद...