मथुरा, दिसम्बर 7 -- यूपीसीडा के औद्योगिक क्षेत्र साइट ए में पार्क के लिए आरक्षित भूमि पर अवैध रूप से स्कूल बनाने का मामला फिर से सुर्खियों में है। अधिवक्ता वीरेन्द्र चौधरी की शिकायत पर डीआईजी आगरा शैलेष पांडेय ने इसकी एसपी सिटी को जांच सौंपी है। शिकायत के अनुसार, पन्ना पोखर के पास लगभग 10 एकड़ भूमि को यूपीसीडा ने पी-3 श्रेणी में केवल पार्क के लिए आरक्षित किया था। इस भूमि पर निर्माण या आवंटन नियमों के अनुसार प्रतिबंधित था। बावजूद इसके अधिकारियों ने इसे कंक्रीट प्लांट के नाम पर गलत तरीके से आवंटित कर दिया। आवंटी ने यहां प्लांट स्थापित न करके यहां स्कूल खोल दिया और गलत जानकारी देकर सीबीएसई से मान्यता भी प्राप्त कर ली। अधिवक्ता वीरेन्द्र चौधरी के अनुसार 2017 में हाईकोर्ट ने इस जमीन पर किसी भी निर्माण या कब्जे पर रोक लगा दी थी और अवैध निर्माण ...
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