धनबाद, मार्च 4 -- धनबाद, विशेष संवाददाता जिले के सभी मैट्रिक तथा इंटर परीक्षा केंद्रों की सौ मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 163 के तहत निषेधाज्ञा लगा दी गई है। एसडीओ राजेश कुमार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। आदेश तीन मार्च की रात 12 बजे से लेकर परीक्षा खत्म होने की तिथि तक जारी रहेगी। वार्षिक माध्यमिक परीक्षा के 104 एवं इंटरमीडिएट (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) परीक्षा के 89 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न कराने के प्रशासन ने यह व्यवस्था की है। निषेधाज्ञा में पांच या पांच से अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्र होने पर रोक रहेगी। हरवे-हथियार, लाठी-डंडा तथा अन्य अस्त्र-शस्त्रों को लेकर चलने पर भी रोक रहेगी। सिख समाज के लोग कृपाण धारण कर सकेंगे। नेपाली अपने साथ खुखरी भी लेकर चल सकते...