नई दिल्ली, फरवरी 24 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को देश में इंटरनेट को विनियमित करने के लिए सरकार को आदेश देने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने इस मांग को लेकर दाखिल याचिका को खारिज करते करते हुए कहा कि 'यह एक मुक्त बाजार है और उपभोक्ताओं के पास इंटरनेट सेवाओं का लाभ उठाने के कई विकल्प मौजूद हैं। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ इंटरनेट सेवाओं को विनियमित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता को अपनी मांग के बारे में वैकल्पिक वैधानिक उपाय तलाशने की छूट दे दी। मामले की सुनवाई शुरू होने पर मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने कहा कि 'उपभोक्ताओं के पास इंटरनेट सेवाओं का लाभ उठाने के लिए कई विकल्प हैं। उन्होंने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि 'यह एक मुक्त बाजार है, आपको लैन के जरिए इंट...