धनबाद, मार्च 19 -- धनबाद, प्रतिनिधि चार जून 2024 को भौंरा निवासी इंटक नेता कालीचरण यादव पर हुए हमला के मामले में आरोपित जेल में बंद पूर्व पार्षद चंदन कुमार महतो, हरेंद्र यादव और अनिकेत कुमार सिंह उर्फ भोला सिंह की ओर से दायर जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ प्रफुल्ल कुमार की अदालत ने सुनवाई के बाद तीनों की जमानत याचिका खारिज कर दी। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कुमार मनीष व विनोद कुमार उपाध्याय ने बहस की। वहीं अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार राय ने जमानत का विरोध किया। कालीचरण के पुत्र पूर्व पार्षद शिवकुमार यादव ने जोड़ापोखर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

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