जमशेदपुर, मई 10 -- कभी एशिया की अग्रणी केबुल निर्माता कंपनी के रूप में मशहूर रही इंकैब इंडस्ट्री में जिला प्रशासन की जांच रिपोर्ट में करोड़ों रुपये के घोटाले की बात पर अब न्यायालय ने भी मुहर लगा दी है। जमशेदपुर कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) सिद्धांत तिग्गा ने शुक्रवार को प्रथम दृष्टया अपराध सिद्ध पाते हुए 22 आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 120बी और 34 के तहत समन जारी किया है। न्यायालय ने सुनवाई की अगली तिथि 25 जून मुकर्रर की है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1920 में स्थापित यह कंपनी 25 वर्ष से बंद है। यह मामला उस समय प्रकाश में आया, जब कंपनी के सेवानिवृत्त कर्मचारी शंभू शरण पांडेय ने अदालत में शिकायत दर्ज कराई कि उन्हें 1999 से सेवानिवृत्ति तक का वेतन और अन्य देय नहीं मिले हैं। केवल यही नहीं, उनके साथ 2,000 से अधिक ऐसे कर्...
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