अहमदाबाद, नवम्बर 6 -- गुजरात हाई कोर्ट ने गुरुवार को आसाराम को 2013 के बलात्कार मामले में छह महीने की जमानत दे दी। जस्टिस इलेश वोरा और न्यायमूर्ति आर टी वच्छानी की खंडपीठ ने आसाराम (84 वर्ष) को उनके इलाज में सुविधा देने के लिए यह अस्थायी जमानत दी है। यह आदेश राजस्थान हाई कोर्ट की ओर से इसी तरह का आदेश दिए जाने के लगभग एक सप्ताह बाद आया है। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि वह उसे उसी आधार पर छह महीने की जमानत दे रहा है जिस आधार पर उसे राजस्थान हाई कोर्ट ने जमानत दी थी। आसाराम के वकील ने राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश बेंच के सामने पेश किया और उनकी चिकित्सा स्थिति पर विचार करने का आग्रह किया। राज्य के वकील ने इस याचिका का विरोध किया और कहा कि जो इलाज की सुविधाएं आसाराम को जोधपुर जेल में नहीं मिल पाई हैं, वह उन्हें अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल में...
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