शाहजहांपुर, दिसम्बर 5 -- शाहजहांपुर निवासी दुष्कर्म पीड़िता के पिता द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को आसाराम की जमानत रद्द करने को लेकर सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी, जिसमें यह तय होगा कि आसाराम की जमानत रद्द होगी या वह फिलहाल बाहर ही रहेगा। गौरतलब है कि आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से पहली बार 7 जनवरी 2025 को स्वास्थ्य आधार पर 31 मार्च 2025 तक अंतरिम जमानत मिली थी। बाद में इस अवधि को बढ़ाया गया और 29 अक्तूबर 2025 को उन्हें छह महीने की और अंतरिम जमानत प्रदान की गई। अदालतों में उनकी उम्र और हृदय रोग संबंधी स्वास्थ्य स्थिति को आधार माना गया। इसके बाद गुजरात हाईकोर्ट ने भी चिकित्सा कारणों का हवाला देते हुए जमानत मंजूर कर दी थी। इसी आदेश को पीड़िता के पिता ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है...