रांची, मार्च 21 -- झारखंड में राज्य भर में गैर अधिग्रहित जमीन खरीदने और बेचने पर बड़ी खबर सामने आई है। यहां रैयतों को लगातार आ रही बाधा को विभाग ने दूर कर दिया है। रैयतों से उसके भूखंड का कुछ हिस्सा अधिग्रहित करने के बाद उसी के शेष भूखंड को खरीद-बिक्री करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। अब इस अधिग्रहण के बाद बची जमीन को आसानी से बेचा या खरीदा जा सकता है। आइए जानते हैं सरकार ने क्या बताया है। संबंधित विभाग से एनओसी लेने में पसीने छूट रहे थे। ऐसे रैयतों को आए दिन हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए राजस्व, निबंधन और भूमि सुधार विभाग के सचिव ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। भू-अर्जन अधिनियम के तहत यदि किसी प्लॉट का आंशिक भू-अर्जन होता है तो उस प्लॉट के शेष गैर-अधिग्रहित भूमि के खरीदने और बेचने के लिए रैयतों को कोई परेशा...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.