संतकबीरनगर, मई 16 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले की आशा बहू के साथ गाली देकर मारपीट करने के मां बेटे समेत चार आरोपियों को एडीजे व विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट भूपेन्द्र राय की कोर्ट ने दोष द्ध करार देते हुए सशर्त छह माह के परिवीक्षा पर छोड़ने का फैसला सुनाया। आरोपी बेटा अरमान, मां सायरा बानो, इमरान व मुफीद को सदाचरण बनाए रखने की शर्त पर 25-25 हजार रुपए के व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि के दो जमानतनामा पर एससीएसटी एक्ट की कोर्ट ने रिहा किया। परिवीक्षाकाल के दौरान कोई अपराध कारित करने पर दण्डादेश के बिन्दु पर आदेश पारित करने का भी फैसला दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी को एक-एक हजार कुल चार हजार रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में वादिनी मुकदमा को देने का भी फैसला दिया। प्रकरण में पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट लगाया था। परिवाद ...