औरैया, नवम्बर 15 -- अजीतमल, संवाददाता। राष्ट्रीय पारिवारिक आर्थिक लाभ योजना के लिए दिया गया आवेदन निरस्त होने पर मृतक की पत्नी ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। ग्राम बिलावा निवासी कन्हैयालाल की मौत 9 जून 2024 को हुई थी। उनकी पत्नी संतोषी पाल ने 28 अक्टूबर को समाज कल्याण विभाग में आर्थिक लाभ के लिए आवेदन किया, परंतु विभाग ने आवेदन यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि मृतक की आयु 60 वर्ष से अधिक थी। संतोषी पाल ने इस निर्णय को गलत बताते हुए जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया। उन्होंने कहा कि उनके पति की जन्मतिथि वर्ष 1969 है और निधन के समय आयु मात्र 55 वर्ष थी। जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए समाज कल्याण अधिकारी को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए हैं।

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