नई दिल्ली, अक्टूबर 27 -- सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले को लेकर सोमवार को एक अहम आदेश जारी किया। अदात ने उन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को 3 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है, जिन्होंने देश में आवारा कुत्तों की समस्या पर कोर्ट के निर्देश के तहत हलफनामा दाखिल नहीं किया है। उच्चतम न्यायालय ने इसे लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की। यह भी पढ़ें- CJI गवई ने आगे बढ़ाया उत्तराधिकारी का नाम, जस्टिस सूर्य कांत के नाम की सिफारिश एससी ने नोट किया कि केवल दिल्ली, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के नगर निगमों (MCDs) ने हलफनामा दाखिल किया है। अदालत ने निर्देश दिया कि इन तीन राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को सुबह 10:30 बजे अदालत के समक्ष उपस्थित होना होगा। साथ ही यह साफ करन...
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