नई दिल्ली, जुलाई 10 -- दिल्ली दंगा मामला नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में आरोपियों को दिए जाने वाले दस्तावेजों की प्रतियों को तैयार करने में देरी को लेकर कड़कड़डूमा अदालत ने पुलिस अधिकारी को फटकार लगाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह की अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ एक पूरक आरोपपत्र, एफएसएल रिपोर्ट और सबूतों वाली एक पेन ड्राइव दाखिल की है। हालांकि, जांच अधिकारी (आईओ) ने अभियुक्तों को दी जाने वाली प्रतियां तैयार नहीं की हैं। आईओ सुबह 10 बजकर 30 मिनट तक अदालत में पेश नहीं हुए और जब वे पेश हुए तब भी वह अभियुक्तों के लिए कोई प्रतियां नहीं लाए। आईओ के आचरण के कारण मामले में देरी हुई है। आदेश में कहा गया कि यह जानकारी उत्तर-पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) को दी जाए ताकि आईओ की इस ...