अररिया, जनवरी 29 -- अररिया, वरीय संवाददाता बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत शिक्षकों की प्रोन्नति को लेकर बहुप्रतीक्षित आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार कक्षा एक से पांच एवं कक्षा छह से आठ के विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक, जिन्होंने निर्धारित प्रशिक्षण एवं आवश्यक अर्हताएं पूरी कर ली हैं, उन्हें उच्च कक्षाओं में प्रोन्नति (स्वत: उन्नयन) का लाभ दिया जाएगा। इस निर्णय से जिले के सैकड़ों शिक्षकों में उम्मीदें जगी है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि प्रोन्नति गणना के दौरान प्रशिक्षण अवधि में विद्यालयों में दी गई सेवा को मान्य माना जाएगा। इसे लेकर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना, अररिया ने जिले के सभी प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालयों को आदेश दिया है कि पात्र शि...