संभल, दिसम्बर 3 -- ग्राम आलम सराय (बाहर चुंगी) स्थित गाटा संख्या 92 मि. की श्रेणी बदलने को लेकर चल रहे विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कब्रिस्तान कमेटी की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने जिलाधिकारी और राजस्व विभाग द्वारा भूमि के श्रेणी परिवर्तन को पूरी तरह विधिक, दस्तावेज़ आधारित और उचित ठहराया है। इसकी पुष्टि जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने की। यह मामला तब उठा था जब तहसीलदार ने 10 दिसंबर 2024 को दी गई अपनी रिपोर्ट में बताया कि गाटा संख्या 92 मि. (रकबा 0.065 हे.) को गलत तरीके से 'कब्रिस्तान/श्मशान' श्रेणी में दर्ज कर दिया गया था, जबकि बंदोबस्त अभिलेखों (फसली 1368) में यह भूमि बंजर दर्ज थी। राजस्व अभिलेखों में श्रेणी परिवर्तन का किसी भी सक्षम प्राधिकारी का कोई आदेश उपलब्ध नहीं था। राजस्व विभाग द्वारा पुराने बंदोबस्त रिक...