गोपालगंज, जुलाई 22 -- गोपालगंज,विधि संवाददाता । एडीजे 9 राकेश रंजन सिंह की कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के 6 वर्ष पुराने मामले में एक आरोपित को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। जबकि एक अन्य आरोपित के खिलाफ अलग से दूसरे न्यायालय में सुनवाई चल रही है। अभियोजन पक्ष से एपीपी विजय कुमार वर्मा तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता मोहनीश कुमार शाही की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने भोरे पश्चिम टोला के विवेक सिंह को बरी कर दिया। बताया जाता है कि 25 जून 2019 को भोरे थाने के मुड़ाडीह गांव के पास स्थित ग्रील की दुकान में गोली बारी हुई थी। मामले को लेकर गांव के उपेंद्र यादव ने भोरे पश्चिम टोला के विवेक सिंह तथा भदवही गांव के विनय मिश्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कांड के अनुसंधानक की तरफ से आरोप पत्र समर्पित किए जाने के बाद मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी...