उन्नाव, जून 12 -- उन्नाव। न्यायालय ने आर्म्स एक्ट के मुकदमें की अंतिम सुनवाई के दौरान दोषी को दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। बिहार थाना पुलिस ने 24 अक्तूबर 2012 को क्षेत्र के जानकीगंज गांव निवासी वीरेंद्र के पास से चाकू बरामद किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा में कार्यवाई कर जेल भेज दिया था। मुकदमें के विवेचक तत्कालीन उपनिरीक्षक सुरेश तिवारी ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर 30 अक्तूबर 2012 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। बुधवार को मुकदमें की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। इसदौरान न्यायाधीश ने अभियोजन विभाग से मो. तारिक खाने की दलील व साक्ष्य के आधार पर वीरेंद्र को दोषी मानकर दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

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