सहरसा, दिसम्बर 24 -- सहरसा, विधि संवाददाता। सहरसा व्यवहार न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अंजिता सिंह द्वारा वर्ष 2023 के एक मामले सदर थाना कांड संख्या 277/23 की सुनवाई करते हुए मामले के अभियुक्त अभिजीत कुमार राजपूत, नीतीश कुमार, आशीष कुमार, अभिजीत कुमार को 3 वर्ष कठोर कारावास एवं 2000 रुपया जुर्माना की सजा सुनाया गया है। मामले में सभी अभियुक्तों को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-B)a,26,35 में दोषी पाकर 3 वर्ष कठोर कारावास एवं 2000 अर्थ दंड प्रति अभियुक्त जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर 30 दिन का अतिरिक्त कारावास तथा धारा 26(1) के में दोषी पाकर 3 साल कारावास दोनों सजा साथ साथ चलेगी जानकारी अनुसार सरकार की ओर से अभियोजन पदाधिकारी मारिया मोमिन ने विचारण के तहत सूचक, अनुसंधानकर्ता सहित कुल 6 गवाहों की गवाही कराकर मामले को सभी युक्तयु...
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