औरंगाबाद, अगस्त 26 -- स्पीडी ट्रायल के माध्यम से आर्म्स एक्ट के मामले में तीन अभियुक्तों को औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में तीन-तीन साल कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया गया। पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना के निर्देशानुसार औरंगाबाद जिले से 20 कांडों को त्वरित विचारण के लिए चिन्हित किया गया था। कुटुंबा थाना कांड संख्या-208/24 में न्यायाधीश राजीव कुमार ने सजा सुनाई। झारखंड राज्य के पलामू जिला के सतबरवा थाना के कुशी गांव निवासी चेतन सिंह, मेदिनीनगर थाना के बैरिया निवासी सूरज सिंह और शहर थाना क्षेत्र के बेलवां गांव निवासी अर्जुन सिंह को धारा-25 (1-बी)ए आर्म्स एक्ट में तीन-तीन साल कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। आर्म्स एक्ट की धारा-26 में तीनों अभियुक्तों को दो-दो साल कारावास की सजा स...