सिद्धार्थ, दिसम्बर 25 -- सिद्धार्थनगर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुभव कटियार ने बुधवार को आर्म्स एक्ट के आरोपित को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई है। साथ ही 15 सौ रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। डुमरियागंज पुलिस ने क्षेत्र के जबजौवा गांव निवासी हमीदुल्लाह पुत्र कल्लू पर धारा 4/25 के तहत केस दर्ज किया था। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपित हमीदुल्लाह को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई। साथ ही 15 सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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