दरभंगा, सितम्बर 13 -- लहेरियासराय। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नवम ने शुक्रवार को आर्म्स एक्ट के एक मामले के आरोपित समस्तीपुर जिले के वारिसनगर थाना क्षेत्र के डरसूर निवासी रवीन्द्र कुमार सिंह को दोषी करार देने के बाद तीन वर्ष कैद और चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियुक्त को 20 मार्च 2000 को होली के अवसर पर गश्ती से थाना लौट रहे हायाघाट के तत्कालीन थानाध्यक्ष धनंजय कुमार ने बांसडीह के पास स्थानीय लोगों की सहायता से पकड़ा था। तलाशी के दौरान उसके पास से एक देसी पिस्तौल और दो कारतूस बरामद किये गये थे। मामले में थानाध्यक्ष के बयान पर हायाघाट थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। अदालत ने मामले का विचारण पूर्ण कर अभियुक्त को आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए दो धाराओं में तीन-तीन वर्ष कैद व दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सभी सजाएं...