फतेहपुर, दिसम्बर 6 -- फतेहपुर। अवैध असलहा रखने के मामले में एसीजेएम कोर्ट नंबर तीन ने शनिवार को दोषी को अदालत के उठने तक सजा सुनाते हुए 25 सौ रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। एपीओ केदारनाथ गुप्ता ने बताया कि बिंदकी कोतवाली पुलिस ने सेलावन गांव निवासी रमजान पुत्र अमीरे को अवैध असलहा के साथ गिरफ्तार किया था। कोर्ट की सुनवाई के दौरान आधा दर्जन गवाहों ने बयान दर्ज कराया। जिस पर अभियोजक व बचाव पक्ष ने जिरह कर अपनी दलीलें पेश की। प्रस्तुत किए गए साक्ष्य एवं अभियोजक की दलीलों के आधार पर अभियुक्त रमजान को दोषी ठहराते हुए फैसला सुनाया है।

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