बगहा, जून 5 -- बेतिया ,विधि संवाददाता। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मनीष चंद्र ने आर्म्स एक्ट के बीस वर्ष पुराने एक मामले में अभियुक्त को 3 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं आठ हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। सज़ायाफ्ता अभियुक्त इनरवा थाना क्षेत्र के भटकौल निवासी शत्रुघ्न चौरसिया है। सहायक अभियोजन पदाधिकारी पंकज कुमार वर्मा ने बताया कि घटना 14 जनवरी वर्ष 2005 की है। गुप्त सूचना के आधार पर इनरवा थानाध्यक्ष अशोक कुमार आजाद पुलिस दल के साथ अभियुक्त के घर छापेमारी कर उसके घर के अंदर से दो 12 बोर का एकनाली बंदूक, एक देशी पिस्तौल, आठ जिंदा कारतूस तथा फायर किया खोखा बरामद किया था। मामले को ले अभियुक्त के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की थी। अभियोजन के द्वारा प...