सहरसा, फरवरी 1 -- सहरसा। आर्म्स एक्ट के एक मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रोहित अमृतांशु ने एक आरोपी को दो वर्ष छह माह कारावास एवं 5 हजार का अर्थदंड लगाते हुए सजावार किया है। बिहरा थाना के पदमपुर गांव का निवासी आरोपी सुरेंद्र यादव उर्फ विद्यार्थी यादव को न्यायालय ने आर्म्स एक्ट की धारा 25(1) में दो वर्ष छह माह कारावास एवं 3 हजार का अर्थदंड तथा धारा 26(1) में दो वर्ष कारावास तथा दो हजार का अर्थदंड लगाते हुए सजावार किया है। न्यायालय ने अपने फसाने में कहा है कि अर्थ दंड की राशि भुगतान नहीं करने पर आरोपी को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी एवम् दोनो सजाएं साथ साथ चलेंगी। मामले की सुनवाई के क्रम में सहायक अभियोजन पदाधिकारी राकेश कुमार गुप्ता ने 6 गवाह ऑन की गवाही द्वारा मामले के सभी युक्तायुक्त संदेश से परे साबित करने में सफल हुए ...