खगडि़या, दिसम्बर 6 -- खगड़िया। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सौरव कुमार ने मंगलवार को आर्म्स एक्ट के एक दोषी को सजा सुनाई। अभियोजन पदाधिकारी मिस.मोनिका कुमारी ने शुक्रवार को बताया कि सजा की बिंदु पर बहस उपरांत न्यायाधीश ने महेशखूंट थाना क्षेत्र के ग्राम भदलैय निवासी सुखदेव प्रसाद यादव के पुत्र खुबलाल यादव को शस्त्र अधिनियम की दो धाराओं के अंतर्गत छह-छह माह का साधारण कारावास और एक-एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि की अदायगी नहीं करने पर 15-15 दिनों का अतिरिक्त साधारण करावास की सजा भी निर्धारित की गई है। न्यायालय ने दोषी के वृद्ध अवस्था एवं शारीरिक स्थिति को देखते हुए। तथा लंबे वर्षों से चल रहे वाद का ध्यान में रखते हुए कम अवधि की सजा मुकर्रर की है। जेल व्यतीत की गई अवधि को इस सजा की अवधि में समायोजन करने यथा दोनों सजाए...