बेगुसराय, फरवरी 11 -- बलिया, एक संवाददाता। बलिया अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रणधीर कुमार ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में एक आरोपित को तीन साल की सजा सुनाई। बलिया थाना कांड संख्या 161/2009 में एक आरोपित थाना क्षेत्र के लखमिनियां बभनटोली निवासी स्व.नारायण सिंह के पुत्र दीपक कुमार को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)ए में तीन वर्ष की साधारण कारावास तथा धारा 26 में एक वर्ष का कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से इस मुकदमें में बलिया के अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी फिरोज अहमद ने कुल तीन गवाहों की गवाही कराई तथा जप्त प्रदर्श को न्यायालय में प्रस्तुत कराई। ज्ञात हो कि 18 सितंबर 2009 की संध्या में करीब 05:30 बजे को बलिया थाने की पुलिस के द्वारा गश्ती के क्रम में लखमिनियां बाजार स्थित सोनार टोली में पहुंचीं तो पुलिस की गाड़...