सहरसा, दिसम्बर 10 -- सहरसा, विधि संवाददाता। आर्म्स एक्ट के एक मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी भवानी प्रसाद की अदालत में एक आरोपी को दोषी पाकर तीन वर्ष कारावास एवम् 4 हजार का अर्थदंड लगाते हुए सजावार किया है । अदालत ने नवहट्टा निवासी आरोपी सद्दाम खान को आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1बी) ए में तीन वर्ष कारावास के साथ दो हजार का अर्थदंड तथा धारा 26 में तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाते हुए कहा है कि सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। मामले की त्वरित सुनवाई में सहयोग करते हुए अभियोजन पदाधिकारी प्रदीप कुमार गिरि ने घटना की पुष्टि कराई । इस मामले की सूचिका नवहट्टा थाना की पुलिस अवर निरीक्षक रीता कुमारी ने 17 जुलाई 2024 को गुप्त सूचना पर सशस्त्र बल के साथ छापामारी के क्रम में गोपीपुर खेल मैदान पहुंचकर गिरफ्तार किया । तलाशी लेने पर आरोपी के कमर से एक दे...