औरंगाबाद, मार्च 1 -- औरंगाबाद, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। आर्म्स एक्ट के मामले में एक अभियुक्त को शनिवार को सजा सुनाई गई। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय की सीजेएम माधवी सिंह ने बारूण थाना कांड-206/19 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एक मात्र अभियुक्त को सजा सुनाई है। जिला अभियोजन पदाधिकारी दीपक कुमार सिन्हा ने बताया कि अभियुक्त बारूण थाना के हबसपुर निवासी मोती कुमार को आर्म्स एक्ट कि धारा 25 (1- बी) ए में दो वर्ष सश्रम कारावास और दो हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर एक माह का साधारण कारावास होगा। धारा 26 में भी यही सज़ा सुनाई गई है। दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी। अभियुक्त के साथ जब्त हथियार को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन की ओर से आठ गवाहों की गवाही हुई थी। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि बारूण थानाध्यक्ष रंजय क...