सीवान, दिसम्बर 16 -- सीवान । एसीजेएम छह चांदनी गुप्ता की अदालत ने आर्म्स एक्ट के एक आरोपित को दोषी पाते हुए तीन वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है। मामले के सरकारी वकील मनीष कुमार ने बताया कि घटना 2022 की नौतन थाना क्षेत्र की है। जिसकी प्राथमिकी नौतन थाने में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपित के विरुद्ध आरोप पत्र भी समर्पित किया था। न्यायालय ने विचारण के दौरान आरोपित को दोषी पाते हुए तीन वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही बीस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।

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