गोपालगंज, मई 31 -- दो हजार रुपया अर्थदंड देने का भी कोर्ट ने दिया आदेश एसीजेएम 6 अजय कुमार की कोर्ट ने सुनाई सजा गोपालगंज,विधि संवाददाता । एसीजेएम 6 अजय कुमार की कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के 31 वर्ष पुराने मामले में एक मात्र आरोपित को दो वर्ष के कारावास और दो हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर उसे एक माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष से अनुमंडलीय अभियोजन पदाधिकारी अनूप कुमार त्रिपाठी तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई।बताया जाता है कि वर्ष 1994 में मांझागढ़ थाने के भैंसही गांव के मुरारी चौधरी की हत्या विश्वंभरपुर थाना क्षेत्र में कर दी गई थी। मामले में भैंसही गांव के ही ललन चौधरी तथा उनके भाई बलिराम चौधरी सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।पुलिस ने...