गोपालगंज, अगस्त 8 -- पांच हजार रुपया अर्थदंड देने का भी कोर्ट ने दिया आदेश न्यायिक दंडाधिकारी संतोष कुमार की कोर्ट ने सुनाई सजा गोपालगंज, विधि संवाददाता। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी संतोष कुमार की कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के दो वर्ष पुराने मामले में एक मात्र आरोपित को दो वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष से सहायक अभियोजन पदाधिकारी नीरज कुमार और बचाव पक्ष से अधिवक्ता मो शमीम अंसारी की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई। बताया जाता है कि 10 सितंबर 2024 को नगर थाने की पुलिस ने हरखुआ पुल के पास से थावे थाने के उदंत राय के बंगरा गांव के अभिषेक कुमार यादव को आर्म्स के साथ गिरफ्तार किया था। कांड के अनुसंधानक की तरफ से आरोप पत्र समर्पित किए जाने के बाद मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी। दोनों पक्षों ...