संतकबीरनगर, दिसम्बर 16 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। अपराध स्वीकार करने पर आयुध अधिनियम के आरोपी पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चेतना त्यागी की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई । कोर्ट ने इसके साथ ही आरोपी महेन्द्र जायसवाल पर दो हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है । अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को दस दिन की अतिरिक्त साधारण कारावास सजा भुगतनी होगी । सहायक अभियोजन अधिकारी जय सिंह यादव ने बताया कि आरोपी महेन्द्र जायसवाल पुत्र अर्जुन जायसवाल ग्राम सरौली थाना कोतवाली खलीलाबाद का रहने वाला है । आरोपी के विरुद्ध कोतवाली खलीलाबाद में वर्ष 2005 में आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत हुआ था । आरोपी के पास से अवैध चाकू बरामद हुआ था । पुलिस ने विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया । विचारण के दौरान आरोप...