सहरसा, जून 14 -- सहरसा, विधि संवाददाता। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी हसन तबरेज ने आर्म्स एक्ट के एक मामले का महज छह माह में त्वरित विचारण के बाद तीन आरोपी को दोषी पाकर 3 वर्ष कारावास एवम् 20 हजार का अर्थदंड लगाते हुए सजावार किया है । कनरिया थाना के सुखासनी का निवासी आरोपी दीपक कुमार एवं सुभाष कुमार तथा तिलकेश्वर थाना के गोलमा निवासी आरोपी मनोज सादा को अदालत ने आर्म्स एक्ट की धारा 25(1B)a/35 एवम् धारा 26(1) में तीन तीन वर्ष कारावास तथा दस दस हजार का अर्थदंड लगाते हुए कहा है कि अर्थदंड नही देने पर एक एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने कहा हैं कि सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। अदालत में विचारण एम के दौरान सरकार पक्ष से सहायक अभियोजन पदाधिकारी विजय कुमार ने सूचक अनुसंधानकर्ता सहित पांच गवाहों द्वारा युक्ति युक्त संदेहों से परे घटना की...