सिद्धार्थ, फरवरी 2 -- सिद्धार्थनगर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रद्धा भारतीय ने शनिवार को आर्म्स एक्ट के एक आरोपित को दोष सिद्ध होने पर पांच वर्ष की कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। ढेबरुआ पुलिस ने क्षेत्र के भगवानपुर निवासी अब्दुल हमीद उर्फ सुल्तान पुत्र अब्दुल मजीद उर्फ मुस्लिम पर आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपित को पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

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