समस्तीपुर, नवम्बर 14 -- दलसिंहसराय। व्यवहार न्यायालय दलसिंहसराय के एसीजेएम प्रथम विवेक चन्द्र वर्मा के न्यायालय ने गुरुवार को आर्म्स एक्ट के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी विवेक कुमार शर्मा को तीन वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। जानकारी देते हुये अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी मनिंद्र कुमार ने बताया कि कोर्ट ने उजियारपुर थाने के महथी गांव के आरोपित विवेक कुमार शर्मा को दोषी पाते हुए आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी) ए में 3 वर्ष का साधारण कारावास तथा 1 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं धारा 26 में 2 वर्ष की साधारण कारावास की सजा के साथ जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर एक-एक माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का आदेश भी दिया। उन्होंने बताया कि 21 दिसम्बर 2020 को वाहन जांच के दौरान शाहवाजपुर मूसापुर चौक के स...