भागलपुर, सितम्बर 27 -- भागलपुर। आर्म्स एक्ट और चोरी मामले के आरोपियों की जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया। सबौर थाना में इस साल दर्ज आर्म्स एक्ट मामले के आरोपी कारू मंडल की जमानत अर्जी को सीजेएम की अदालत ने खारिज कर दिया। इसके अलावा पीरपैंती थाना में चोरी और मारपीट मामले में दर्ज कांड के आरोपी मनीर अली और शब्बीर अली की जमानत अर्जी को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया।

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