हजारीबाग, मार्च 5 -- हजारीबाग विधि प्रतिनिधि जेपीसी के दो सदस्यों को आर्म्स एक्ट एवं 17 सीएलए के विभिन्न धाराओं के तहत कोर्ट ने दो दोषियों को सजा सुना दी। दोषी पाने वालों में प्रकाश कुमार और बबलू यादव के नाम शामिल हैं। दोनो को कोर्ट ने सात वर्ष का कारावास और दस हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनायी है। यह निर्णय बुधवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार ने सुनाई। कोर्ट ने दोनों दोषियों को आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत सात वर्ष एवं दस हजार रुपए जुर्माना, आर्म्स एक्ट की धारा 26 के तहत पांच वर्ष एवं दस हजार जुर्माना जबकि 17 सीएलए में छह माह कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला कटकमदाग थाना कांड संख्या 150/16 से संबंधित है। प्राथमिकी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जेपीसी उग्रवादी संगठन के लोग किसी घटना को अंजाम देने के लिए कटकम...