औरंगाबाद, नवम्बर 2 -- दाउदनगर, संवाद सूत्र। दाउदनगर अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय के एसडीजेएम विकास कुमार के न्यायालय द्वारा दो अलग-अलग कांडों के दो अभियुक्तों को अलग-अलग सजा सुनाई गई। न्यायालय के पेशकार हेमंत कुमार ने बताया कि ओबरा थाना कांड संख्या 82/2021 एवं 92/2021 के अभियुक्त दाउदनगर थाना क्षेत्र के हिच्छन बिगहा निवासी जैलेन्द्र यादव को आर्म्स एक्ट एवं हाईवे पर लूट कांड के मामले में 30 अक्टूबर को दोषी करार दिया गया है। शनिवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई की गई। सजा के बिंदु पर सुनने के बाद ओबरा थाना कांड संख्या 92/2021 में तीन वर्ष का साधारण कारावास एवं 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई। ओबरा थाना कांड संख्या 82/2021 में सजा के बिंदु पर सुनवाई हेतु मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, औरंगाबाद के न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया। ...