नई दिल्ली, अक्टूबर 11 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें बसपा की तमिलनाडु के पूर्व अध्यक्ष के. आर्मस्ट्रांग की हत्या मामले में राज्य पुलिस द्वारा दाखिल आरोपपत्र रद्द कर दिया गया था। न्यायमूर्ति जे. के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर चेन्नई के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी किया। पीठ ने कहा कि प्रतिवादी को नोटिस जारी किया जाए। इस बीच, आरोपपत्र रद्द करने का आदेश स्थगित रहेगा। हालांकि, जांच सीबीआई को हस्तांतरित करने का निर्देश लागू रहेगा। शीर्ष अदालत ने यह आदेश उस वक्त पारित किया, जब तमिलनाडु सरकार की ओर से मामले में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने दलील दी कि पुलिस ने एक व्यापक आरोपपत्र दाखिल किया था और हाईकोर्ट ने इसे 'लाप...