पटना, दिसम्बर 18 -- पटना हाईकोर्ट में राज्य के तीन अभयारण्य और आर्द्रभूमि के संरक्षण के संबंध में दायर लोकहित याचिका पर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश सुधीर सिंह और न्यायमूर्ति आलोक कुमार पांडेय की खंडपीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने तीनों बेगूसराय जिले में कबरताल आर्द्रभूमि, जमुई जिले में नागी पक्षी और नकटी पक्षी अभयारण्य में हो रहे निर्माण और अतिक्रमण पर चिंता व्यक्त करते हुए विस्तृत जवाब देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभयारण्य और आर्द्रभूमि में किसी को भी निर्माण करने नहीं दिया जा सकता। इसके पूर्व आवेदक की ओर से अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने 28 जून, 1989 को अधिसूचना जारी कर बेगूसराय के जयमंगलागढ़ स्थित कावर झील पक्षी अभयारण्य घोषित किया था। कावर झील का क्षेत्रफल 420.48 हेक्टेयर है। कुल 15,780 एकड़ भूमि में से केवल...
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