चंदौली, अप्रैल 25 -- चंदौली। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविन्द्र सिंह की अदालत ने सुनवाई के दौरान आरोप सिद्ध होने पर एक महिला समेत पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं 22-22 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी शशि शंकर सिंह और सहायक शासकीय अधिवक्ता राजेन्द्र कुमार पाण्डेय ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि उन्होंने बताया कि एक मार्च 2017 को चकिया थाना क्षेत्र के हमेइया कुपड़ा गांव के सीवान में जलेबिया मोड़ के पास झाड़ियों में युवक का शव मिला था। पुलिस ने इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर मामले की छानबीन के साथ विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय को प्रस्तुत किया था। इस मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायालय में हुई। इस दौरान जिला ज...