नई दिल्ली, नवम्बर 16 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। तीस हजारी अदालत ने वर्ष 2019 के हत्या के एक मामले में आरोपी विशाल को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में विफल रहा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भूपिंदर सिंह की अदालत आरोपी विशाल के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रही थी। उस पर 12 अगस्त 2019 को करोल बाग के एक पार्क में वीरेंद्र को चाकू मारने का आरोप है। देश बंधु गुप्ता रोड पुलिस थाने में विशाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष मामले को ''सच हो सकता है'' से ''सच ही है'' तक ले जाने में नाकाम रहा, जो कि आरोपी को दोषी ठहराने के लिए आवश्यक था। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला को साबित नहीं कर सका। इसमें यह भी कहा गया कि घटना एक भीड़भाड़ वाले...